CG JOB : दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती देखें पात्रता जल्दी करें आवेदन

CG JOB : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए संविदा आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती हेतु वर्चुअल साक्षात्कार आयोजित किए जाने की सूचना जारी की है। यह वर्चुअल साक्षात्कार 31 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सभी विवरण निम्नलिखित हैं।

CG JOB : दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती देखें पात्रता जल्दी करें आवेदन
CG JOB : दंतेवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती देखें पात्रता जल्दी करें आवेदन

CG JOB : संक्षिप्त जानकारी

पोस्ट की तारीख: 28-08-2024

कुल पद : 5

पदों का विवरण :-

कं.पदनामसंख्यामानदेय राशिरिमार्क
1.पैथॉलाजिस्ट01₹2,20,000/- लाख (नेगोशियेबल)एम.डी./डिप्लोमा/डी.एन.बी. / पैथोलॉजी में, CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।
2.ई.एन.टी. विशेषज्ञ01₹2,20,000/- लाख (नेगोशियेबल)एम.एस./डी.एन.बी. / ई.एन.टी. में, CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।
3.शिशु रोग विशेषज्ञ02₹2,20,000/- लाख (नेगोशियेबल)एम.डी./डी.एन.बी. / एमबीबीएस और शिशु रोग में पोस्ट ग्रेजुएशन (MD) में, CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।
4.अस्थी रोग विशेषज्ञ01₹2,20,000/- लाख (नेगोशियेबल)एम.डी./डी.एन.बी. / एमबीबीएस और अस्थि रोग में पोस्ट ग्रेजुएशन (MD) में, CGMC में जीवित पंजीयन, कार्यानुभव हो यदि प्रमाण पत्र।

CG JOB : महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रमांकविवरणतिथि
01सक्षिप्त विज्ञप्ति जारी तिथि28.08.2024
02आवेदन भरने की अंतिम तिथि31.08.2024, दिन शनिवार, प्रातः 10:00 बजे तक
03वर्चुअल इंटरव्यू तिथि31.08.2024, दिन शनिवार, प्रातः 11:00 बजे तक

CG JOB : अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपनी योग्यता संबंधि विवरण अपलोड कर सकेंगें – आवेदन करें

CG JOB : महत्वपूर्ण लिंक

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

CG JOB : आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्ते :-

  1. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
  2. परिस्थिति वश आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कर्मी या वृद्धि अथवा विज्ञापन का पूर्णतः / आंशिक निरस्त किया जा सकता है।
  3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है।
  4. अभ्यर्थिओं को चयन पश्चात उपस्थिति के बाद तीन माह के अन्दर छत्तीसगढ मेडिकल कांउसिल पंजीयन करना अनिवार्य है।
  5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी समय एक माह पूर्व नोटिस नियुक्तिकर्ता अधिकारी को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को देकर छत्तीसगढ़ (शासकीय एवं अर्ध स्थाई) नियम 60 के नियम 12 के अन्तर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है। तथा एक माह सूचना दिये बगैर यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हों तो एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधी का वेतन जो एक माह नोटिस की अवधि से कम नही हो देना होगा।
  6. संविदा नियुक्ति हेतु नेगोशिएबल मानदेय प्रतिमाह एकमुश्त वेतन 2.20,000/- (शब्दों में: दो लाख रूपये मात्र) की पात्रता होगी। मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
  7. संविदा नियुक्ति के पश्चात छः माह का अनुबंध भरना होगा। अन्यथा 5,00,000/- (शब्दों में:- पांच लाख रूपये) वसूली की जायेगी।
  8. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता व अन्य राशि नही दी जावेगी।
  9. किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये ब्लेक लिस्ट अथवा कार्य क्षमता पूर्वक नही करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होगें।
  10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को अपना नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण
    पत्र की छायाप्रति आवेदन में सलंग्न करना अनिवार्य है।
  11. कार्य असंतोषजनक व कदाचार मे लिप्त पाये जाने पर तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  12. संविदा नियुक्ति के पश्चात् राज्य शासन के नियमित पदों पर कोई दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी।
  13. सेवा अवधि के दौरान सेवा अवधि की समाप्ति पश्चात् किसी प्रकार से दावा आपत्ति कि पात्रता नहीं होगी।
  14. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति कर्मचारी को पदस्थापना स्थान पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नही होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
  15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के स्थानांतरण के हकदार नही होगें।
  16. नेगोशिएबल मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि / सी.आर.एम.सी की राशि देय नही होगी।
  17. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित कार्यक्षेत्र का अनुभव को ही मान्य किया जायेगा।
  18. चयन समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
  19. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन कलेक्टर महोदय जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा अनुमोदन उपरान्त गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किया जावेगा।
  20. अभ्यार्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  21. अवकाश एंव अन्य सुविधायें संविदा नियम वर्ष 2012 के नियमों के अनुरूप दी जावगी।
  22. विज्ञापन मे उक्त पदों के लिए आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष होगी ।

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